Interested candidates read the full notification carefully, before applying online.
मुख्यमंत्री उद्यमी 2025-2026
Important Dates
- Application Start Date: 25-02-2026
- Application Last Date: 15-03-2026
Application Fee
- Women/ SC/ ST/ ESM Candidates: Rs.0/-
- All Other Candidates: Rs.0/-
Age Limit
- Age as on : 25.02.2026
- Minimum Age: 18 Years
- Maximum Age: 50 Years
Total :- 9347
Annexure-II
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत
आवेदन / चयन की प्रक्रिया एवं योजना की संक्षिप्त विवरणी:-
उद्देश्य :-
राज्य के बेरोजगार युवा / युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्व-रोजगार प्रदान करने
एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति उद्यमी
योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री
युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी
योजना लागू की गयी है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चारों घटकों यथा- मुख्यमंत्री
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना,
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनान्तर्गत जिलावार निर्धारित लक्ष्य
के आधार पर प्रति घटक 2000 के हिसाब से 8000 तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी
योजनान्तर्गत 1247 तथा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना में 100 अर्थात कुल 9347
आवेदनों का चयन किया जाना है।
इस योजनान्तर्गत चयन समिति द्वारा स्वीकृत सूचीबद्ध सलंग्न परियोजना के अनुरूप ही
आवेदक परियोजना का चयन कर सकते है।
नोट :- उपरोक्त परियोजनाओं में से मेडिकल जाँच घर परियोजना का चयन करने
वाले आवेदकों को DMLT / BMLT का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
अर्हता :-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन हेतु अर्हता निम्न है :-
- आवेदक बिहार के स्थायी निवासी हो।
ii. कम-से-कम 10+2 या इन्टरमीडिएट, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या
समकक्ष उतीर्ण हो ।
iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हो ।
iv. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म,पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd.Company हो ।
v. प्रोपराइटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाएगा।
योजनान्तर्गत कोटिवार आवेदन हेतु पात्रता :-
i. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना :- इस
योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष / महिला
आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
ii. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना :- इस योजनान्तर्गत केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। (अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक इस योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगें)
iii. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना :- इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
iv. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना :- इस योजनान्तर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरुष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। (अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक इस योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगें)
v. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना :- इस योजनान्तर्गत केवल अल्पसंख्यक
वर्ग के पुरुष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
vi. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना :- इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग के दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो एवं UDID कार्डधारक हीं आवेदन करने के पात्र होंगे।
वांछित दस्तावेज / कागजात :-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज /कागजात निम्न है :-
i. मैट्रिक उतीर्णता का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)।
ii. इन्टरमीडिएट या समकक्ष उतीर्णता का प्रमाण-पत्र ।
iii. जाति प्रमाण-पत्र ।
iv. स्थायी निवास प्रमाण-पत्र ।
V. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के आवेदक UDID कार्डधारक हो तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक होनी चाहिए।
vi. आवेदक का Live फोटोग्राफ ।
vii. आवेदक का हस्ताक्षर ।
योजनान्तर्गत आवेदन करने / चयन की प्रक्रिया :-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं चयन की प्रक्रिया निम्न है :-
i. उद्यमी पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
ii. निर्धारित तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरुद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदनों का औपबंधिक रूप से चयन किया जायेगा।
iii. औपबंधिक रूप से आवेदकों का चयन कम्प्यूटराज्ड रैण्डमाईजेशन (Randomization) पद्धति से किया जायेगा।
iv. औपबंधिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर गठित टीम द्वारा पोर्टल
पर अपलोड किये गये दस्तावेजों के आधार पर स्कुटनी की जायेगी।
v. स्कुटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का
अंतिम रूप से चयन किया जायेगा।
नोट :- 1. आवेदक उसी जिले में अपनी चयनित परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले
का स्थायी निवासी है, अन्यथा उनके आवेदन को रद्द कर दी जायेगी। - आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानीपूर्वक करें, एक बार
परियोजना चयन के उपरांत उसमें परिवर्तन अनुमान्य नहीं किया जाएगा।
योजनान्तर्गत लाभ /वित्तीय सहायता :-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किये गये परियोजना की
स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम रु0 10.00 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया
जाता है जिसमें कुल परियोजना का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 लाख तक अनुदान तथा
शेष 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण (युवा उद्यमी योजना के मामले
में 1 प्रतिशत का ब्याज के साथ) के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदकों को परियोजना राशि
की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डी०पी०आर० के अनुरूप किया जाएगा।
योजनान्तर्गत लाभुकों को परियोजना राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति निम्न प्रक्रिया के
तहत की जायेगी :-
i. अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 06 दिवसीय गैर आवासीय
प्रशिक्षण कराया जायेगा।
ii. अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कुल 02 मौका दिया जायेगा
तथा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में
दिये गये ई-मेल / दूरभाष के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी।
दोनों बार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया
जायेगा।
iii. प्रथम चरण के प्रशिक्षणोंपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाता (Current
Account) में प्रथम किश्त की राशि का भुगतान RTGS / NEFT के माध्यम से किया
जायेगा।
iv. प्रथम किश्त की राशि से परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम रु0 1.50 लाख,
बिजली कनेक्शन सेफ्टी कीट के क्रय पर रु0 25.00 हजार एवं अन्य मद में
रु0 25.00 हजार व्यय किया जायेगा।
v. लाभुक द्वारा परियोजना स्थल किराये पर लेने की स्थिति में 06 माह का मासिक
किराया अथवा अधिकतम रु० 50.00 हजार, जो न्यूनतम हो, अग्रिम के रूप में व्यय
किया जा सकेगा।
vi. लाभुक द्वारा अपने निकट संबंधी (माता / पिता / दादी / दादा) से परियोजना स्थल को किराये पर लेने की स्थिति में अग्रिम (06 माह का मासिक किराया अथवा रु0 50.00 हजार) भुगतान मान्य नहीं होगा।
vii. लाभुक को प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किये गये उपयोगिता का जाँच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।
viii. महाप्रबंधक के स्तर पर उपयोगिता स्वीकृत होने के उपरांत लाभूको का द्वितीय चरण में 06 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जायेगा।
ix. द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को कुल 02 मौका दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण के निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिये गये ई-मेल / दूरभाष के माध्यम प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी। दोनों बार में अनुपस्थित रहने वाले लाभुकों को अगली किश्त की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
x. द्वितीय चरण के प्रशिक्षणोंपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाते (Current Account) में द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान RTGS/ NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
xi. लाभुक मशीनरी क्रय में निर्धारित कुल लागत राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत राशि का उपयोग अपनी सुविधानुसार मशीनरी क्रय (जी०एस०टी० विपत्र के साथ) में कर सकते हैं।
xii. लाभुक को द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किये गये उपयोगिता का जाँच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा। महाप्रबंधक के स्तर प्राप्त अनुशंसा के उपरांत लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा। xiii. लाभुक द्वारा प्रथम / द्वितीय किश्त का 90 प्रतिशत राशि व्यय करने की स्थिति में जाँच एवं अनुशंसा उपरांत क्षेत्रीय पदाधिकारी /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लाभुक को अगली किश्त का अनुशंसा किया जा सकेगा।
xiv. लाभुक मॉडल डी०पी०आर० में वर्णित मशीनरी से उन्नत / उत्कृष्ट क्षमता का मशीन अपने स्तर से अतिरिक्त राशि का व्यय कर क्रय (जी०एस०टी० विपत्र के साथ) कर सकते हैं।
xv. लाभुक द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय के क्रम में रु0 10.00 हजार से अधिक का सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम यथा- RTGS / NEFT/Cheque/
DD/UPI/ Net Banking इत्यादि के माध्यम से ही मान्य होगा।
xvi. लाभुक द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से मशीनरी क्रय पर होने वाली राशि का
भुगतान आपूर्तिकर्ता के फर्म / इकाई के खाता में ऑनलाइन माध्यम यथा – RTGS/
NEFT/Cheque/DD/UPI/Net Banking इत्यादि के माध्यम से ही मान्य होगा।
xvii. मशीनरी क्रय का जी०एस०टी० विपत्र ही मान्य होगा।
ऋण राशि का भुगतान (Repayment) / एकमुश्त राशि की वसूली (Recovery)
:-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत प्रथम / द्वितीय / तृतीय किश्त प्राप्त लाभुको से एकमुश्त राशि
की वसूली (Recovery) अथवा ऋण राशि का भुगतान (Repayment) निम्न प्रक्रिया के
तहत की जाएगी :- - योजनान्तर्गत प्रथम /द्वितीय / तृतीय किश्त प्राप्त लाभुकों द्वारा अपना उद्यम / इकाई
स्थापित नहीं करने तथा परियोजना राशि का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्ध
पी०डी०आर० एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एकमुश्त राशि की वसूली की
जायेगी।
ii. योजनान्तर्गत द्वितीय / तृतीय किश्त का भुगतान होने के एक वर्ष के बाद लाभुकों
द्वारा कुल परियोजना राशि का 50 प्रतिशत अर्थात ऋण राशि का किश्तवार भुगतान
(Repayment) उद्यमी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया
जायेगा।
iii. निर्धारित समय पर ऋण राशि का किश्तवार भुगतान (Repayment) नही करने वाले
लाभुकों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई की जाएगी।
निर्देशक,
सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
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